जीओएम ने सहमति से सैक्स की उम्र 16 करने पर सहमति बन गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप व सहमति से सैक्स में स्पष्ट अंतर है.
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सहमति से सैक्स की आजादी भी है क्यों कि अब 16 वर्ष की आयु तक यह रेप के अन्तर्गत नहीं माना जाये गा।
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अगर किसी पुरूष का शादी का इरादा है और वह महिला की सहमति से सैक्स करता है तो रेप नहीं है भले ही किसी कारण शादी न हो पाये.
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रेप व सहमति से सैक्स में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा गया कि रेप बेहद निंदनीय कृत्य है क्योंकि यह पीडिता के शरीर, दिमाग व निजता पर हमला है.
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लेकिन उनना कहना है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा यानी 16 वर्ष की उम्र में वह अपनी सहमति से सैक्स (शारीरिक सबंध) कर सकता हैं और उसके लिए एडल्ट (अश्लील) फिल्म देखना अपराध है वाह! रे देश का कानू न.....
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कि जिस देश में शादी की उम्र महज 18 वर्ष निश्चित की गई हो और और 18 वर्ष से पहले शादी करने पर उसे अपराधी माना जाये और वहीं और सहमति बनाती है कि सहमति से सैक्स या यूं कहे (फिजिकल रिलेशन बनाना) 16 वर्ष की उम्र में ही किया जा सकता है।
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वी एस नायपाल जैसे करीबियों के साथ रहकर उन्होंने अंग्रेजी मे जो शाब्दिक लफ्फाजी करना सीखी है, उसी की तरह उनके बयानों में ‘ कनसैंक्सुअल सैक्स ' (सहमति से सैक्स) सेक्स लियाजन (सैक्स संपर्क) कनसेसुअल इनकाउंटर (सहमति से संबंध बनाने) सरीखे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरु कर दिया है।